डीम्ड विश्वविद्यालयों का कुछ नहीं होगा : सर्वोच्च न्यायालय
न्यायाधीश दलवीर भंडारी और न्यायाधीश ए. के. पटनायक की खंडपीठ ने विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए डीम्ड विश्वविद्यालयों की स्थिति यथावत बनाए रखने का आदेश दिया।
सरकार द्वारा डीम्ड विश्वविद्यालयों का दर्जा समाप्त करने के आदेश के खिलाफ कई विश्वविद्यालयों ने याचिका दाखिल की थी।
न्यायाधीश भंडारी ने कहा, "जब तक मामले में फैसला नहीं हो जाता तब तक आपके विश्वविद्यालय का कुछ नहीं होगा।" न्यायाधीश ने सभी 44 डीम्ड विश्वविद्यालयों को अलग-अलग नोटिस जारी कर राय मांगी है। मामले की सुनवाई नौ मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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