राठौड़ को मिली अंतरिम जमानत (लीड-1)
न्यायालय ने तीसरे मामले में भी राठौड़ को राहत दी, जिसमें उस पर रुचिका को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा था। न्यायालय ने सीबीआई से कहा कि राठौड़ को गिरफ्तार करने से चार दिन पूर्व उसे नोटिस दिया जाए।
राठौड़ की अग्रिम जमानत पर सुनवाई सीबीआई द्वारा जांच के बाद अंतिम रिपोर्ट दाखिल किए जाने के उपरांत होगी। तब तक अंतरिम जमानत जारी रहेगी।
गौरतलब है कि 12 अगस्त 1990 को राठौड़ ने 14 वर्षीया रुचिका के साथ दुर्व्यवहार किया था और इसके तीन साल बाद रुचिका ने आत्महत्या कर ली थी।
सीबीआई की विशेष अदालत ने पिछले दिनों रुचिका मामले में राठौड़ को छह महीने की सजा सुनाई थी लेकिन 10 मिनट के भीतर ही उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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