शीतल पेय की बोतल में मक्खियां मिलने के बाद कंपनी पर जुर्माना
राज्य उपभोक्ता निवारण आयोग के न्यायाधीश बरकत अली जैदी ने शीतल पेय बनाने वाली कंपनी कोका-कोला की एक इकाई 'मून' को उपभोक्ता कल्याण कोष में मुआवजे के रूप में एक लाख रुपये जमा कराने का आदेश दिया।
आयोग ने कंपनी को शिकायतकर्ता विनोद गुप्ता के नुकसान की भरपाई के लिए 5,000 रुपये देने का भी निर्देश दिया है।
कोका-कोला कंपनी की इकाई 'मून बिवेरेजिस' ने जिला उपभोक्ता फोरम के फैसले के खिलाफ राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील की थी। कंपनी को मुआवजे के रूप में एक लाख रुपये जमा कराने का निर्देश दिया गया था।
गौरतलब है कि पश्चिमी दिल्ली के सागरपुर के रहने विनोद गुप्ता ने माजा की चार बोतलें खरीदी थीं जिनमें से एक बोतल में उनको दो मृत मक्खियां मिली थीं जिसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत दर्ज कराई थी।
आयोग ने अपील को खारीज करते हुए कहा, " निर्माता इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और जिला उपभोक्ता फोरम ने इस मामले में पूरी तरह से न्याय किया है।"
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।