सोनिया गांधी के खिलाफ दायर याचिका खारिज
याचिकाकर्ता पी.राजन ने बेल्जियम सरकार द्वारा वर्ष 2006 में सोनिया गांधी को दिए गए पुरस्कार को लेकर उनकी संसद सदस्यता रद्द करने की मांग की थी। न्यायालय ने याचिका को खारिज करते हुए राजन पर 10,000 रुपये दंड लगाने का भी फैसला सुनाया।
न्यायाधीश संजय किशन कौल और न्यायाधीश वीना बीरबल की खंडपीठ ने कहा, "यह याचिका गुमराह करती है। ऐसी ही याचिका पहले भी दायर की गई थी जिसे खारिज कर दिया गया था।"
गत वर्ष जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी ने इसी प्रकार की एक याचिका दायर की थी। न्यायालय ने याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि इस मामले में जांच की कोई आवश्यकता नहीं है।
उल्लेखनीय है कि सोनिया गांधी को नवंबर 2006 में 'आर्डर ऑफ लियोपोल्ड' सम्मान दिया गया था। यह बेल्जियम का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। इसके अलावा उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी दी गई थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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