अदालत ने 500 संपत्तियों को तोड़ने का आदेश दिया
न्यायाधीश संजीव खन्ना ने दिल्ली नगर निगम को इन संपत्तियों को तोड़ने के लिए तीन महीने का समय दिया है।
गौरतलब है कि शुरुआती आदेश पर रोक लगाने के लिए अदालत न्यू मोतीनगर के रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्लूए) की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
बहरहाल अदालत ने संपत्तियों को तोड़ने पर रोक लगाने से इंकार कर दिया और नगर निगम को निर्देशों का पालन करने का आदेश दिया।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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