दिल्ली के बेघर लोगों को शाम तक आश्रय दे सरकार : सर्वोच्च न्यायालय (लीड-1)
दिल्ली में जारी शीतलहर के दौरान बेघर लोगों के दुखों को संज्ञान में लेते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया है कि वह 4.30 बजे तक बैठक कर यह तय करे कि वह आदेश का पालन किस तरह करेगी।
न्यायमूर्ति तरुण चटर्जी और न्यायमूर्ति के.एस.राधाकृष्णन ने सरकार के प्रतिनिधियों से कहा कि वह दिल्ली के सभी रैन बसेरा स्थलों के बारे में तत्काल टेलीविजन और पिंट्र मीडिया में विज्ञापन जारी करे।
अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि सरकार को यह भी सुनिश्चित कराना होगा कि रैन बसेरों में कंबल, बिजली और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए।
ज्ञात हो कि नगर प्रशासन दिल्ली में 40 रैन बसेरों का संचालन करता है। लेकिन इन रैन बसेरों की कुल क्षमता राजधानी के कोई 150,000 बेघर लोगों के एक छोटे-से हिस्से को भी शरण देने के लिए नाकाफी है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












Click it and Unblock the Notifications