रूचिका मामला: सीबीआई ने जांच अपने अधीन ली, राठौड़ के खिलाफ मामले फिर से दर्ज (लीड-2)
राठौड़ के खिलाफ यह मामले सीबीआई की विशेष अपराध शाखा में दर्ज किए गए हैं।
सीबीआई के एक प्रवक्ता ने कहा, "हरियाणा सरकार के आग्रह पर केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम (डीएसपीई) की धारा पांच के तहत दी गई अनुमति के बाद हमने सोमवार को इस संबंध में तीन मामले पुन: दर्ज किए हैं।"
सीबीआई के मुताबिक राठौड़, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक के. पी. सिंह, तत्कालीन उप निरीक्षक प्रेम दत्त और तत्कालीन सहायक उप निरीक्षकों जय नारायण तथा सेवा सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत ये मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें आत्महत्या के लिए उकसाने, हत्या का प्रयास करने और गलत तरीके से रोकने से संबंधित मामले हैं।
ये मामले पहले हरियाणा के पंचकुला स्थित सेक्टर-5 पुलिस थाने में दर्ज कराए गए थे।
सीबीआई की विशेष अपराध शाखा की इकाई-1 के पुलिस अधीक्षक को इन तीनों मामलों में मुख्य जांच अधिकारी बनाया गया है।
प्रवक्ता ने बताया, "मुख्य जांच अधिकारी की सहायता के लिए कानून विशेषज्ञों और जांच अधिकारियों का एक दल रहेगा। इस मामले को करीब से जानने वालों से हम अपील करते हैं कि यदि वे इन मामलों से जुड़े कोई सबूत देना चाहते हों तो वे मुख्य जांच अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।"
पंचकुला पुलिस ने राठौड़ के खिलाफ गत 29 दिसम्बर को दो नए मामले दर्ज किए थे। इन मामलों के तहत राठौड़ पर हत्या का प्रयास करने, सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने, आपराधिक साजिश रचने तथा गलत तरीके से रोकने के आरोप लगाए गए थे। ये सभी मामले गैरजमानती हैं।
गौरतलब है कि 12 अगस्त, 1990 को राठौर ने 14 वर्षीय रुचिका के साथ दुर्व्यवहार किया था और इसके तीन साल बाद रुचिका ने आत्महत्या कर ली थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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