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यूएई में तंबाकू विरोधी कानून लागू
समाचार एजेंसी वैम के अनुसार यूएई राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायेद अल नहयान ने विशिष्ट मानकों को पूरा नहीं करने वाले तंबाकू उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है।
इससे जुड़ी शर्तो में तंबाकू उत्पादों के पैकट पर स्पष्ट चेतावनी दिया जाना भी शामिल है। नए कानून के अनुसार तंबाकू उत्पादों का विज्ञापन, बढ़ावा या प्रयोजक पूरी तरह प्रतिबंध है।
कानून के अनुसार सार्वजनिक परिवहन और सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान प्रतिबंधित है। काफी हाउसों और ऐसी सेवा देने वाले अन्य स्थानों को कोई भी लाइसेंस नहीं दिया जाएगा।
वाहन में 12 वर्ष के कम वर्ष के बच्चों के होने पर भी धूम्रपान प्रतिबंधित है। नए कानूनों के उल्लंघन पर जेल की सजा के साथ ही जुर्माने का भी प्रावधान है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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