राठौड़ की गिरफ्तारी में जल्दबाजी नहीं

शुक्रवार को पंचकुला की अदालत ने राठौड़ की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। पंचकुला के पुलिस अधीक्षक मनीष चौधरी ने शनिवार को कहा, "हमारी जांच जारी है और हम किसी को गिरफ्तार करने से पहले सभी मुद्दों की जांच करेंगे।" चौधरी ने कहा, "इस मुद्दे पर हम जल्दबाजी नहीं करेंगे और हम प्राथिमिकी से संबंधित सभी साक्ष्यों को जुटाने में व्यस्त हैं।"
सीबीआई जांच पर अंतिम निर्णय अभी नहीं
वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का कहना है कि राज्य पुलिस राठौड़ मामले को पहले ही केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने की सिफारिश कर चुकी है। चौधरी ने कहा, "अगले कुछ दिनों में सीबीआई इस मामले को हाथ में ले लेगी और हम फिलहाल ऐसा कुछ नहीं करना चाहते हैं, जिससे उनकी जांच प्रक्रिया बाधित हो। "
शुक्रवार को पंचकुला में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश संजीव जिंदल ने राठौड़ के खिलाफ 29 दिसम्बर को दर्ज दो नई प्राथमिकियों में अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी थी। राठौड़ के खिलाफ हत्या के लिए उकसाने, धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश रचने का मामला 29 दिसम्बर को दर्ज किया गया था। ये सभी मामले गैर जमानती हैं।
गौरतलब है कि 12 अगस्त 1990 को राठौड़ ने 14 वर्षीया रुचिका के साथ दुर्व्यवहार किया था और उसके तीन साल बाद रुचिका ने आत्महत्या कर ली थी। सीबीआई की विशेष अदालत ने पिछले दिनों रुचिका मामले में राठौड़ को छह महीने की सजा सुनाई थी लेकिन 10 मिनट के भीतर ही उसे जमानत मिल गई भी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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