सीबीआई को नहीं मिली राठौड़ के खिलाफ प्राथमिकी की प्रति
सीबीआई के एक अधिकारी ने आईएएनएस से कहा, " हरियाणा सरकार की ओर से राठौड़ के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी की प्रति हमें नहीं मिली है। "
गौरतलब है कि हरियाणा पुलिस पहले ही राठौड़ मामले को सीबीआई को सौंपने की सिफारिश कर चुकी है।
अधिकारी ने कहा कि फिलहाल 'सैद्धांतिक रूप' से यह मामला हरियाणा पुलिस के पास है और उसे ही राठौड़ को हिरासत में लेने का फैसला करना है। उन्होंने कहा कि प्राथमिकी की प्रति मिलने के बाद ही सीबीआई कोई फैसला करेगी।
केंद्रीय कार्मिक और लोक शिकायत मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि सरकार राठौड़ की संभावित गिरफ्तारी से संबंधित कानूनी प्रावधानों का अध्ययन कर रही है।
उल्लेखनीय है कि सीबीआई केंद्रीय कार्मिक और लोक शिकायत मंत्रालय के अधीन है।
शुक्रवार को पंचकुला में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश संजीव जिंदल ने राठौड़ के खिलाफ हाल दिसंबर में दर्ज दो नई प्राथमिकियों में अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी थी।
राठौड़ के खिलाफ हत्या के लिए उकसाने, धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश रचने का मामला 29 दिसम्बर को दर्ज किया गया था। ये सभी मामले गैर जमानती हैं।
गौरतलब है कि 12 अगस्त 1990 को राठौड़ ने 14 वर्षीया रुचिका के साथ दुर्व्यवहार किया था और उसके तीन साल बाद रुचिका ने आत्महत्या कर ली थी।
सीबीआई की विशेष अदालत ने पिछले दिनों रुचिका मामले में राठौड़ को छह महीने की सजा सुनाई थी लेकिन 10 मिनट के भीतर ही उसे जमानत मिल गई भी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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