एन.डी. तिवारी को पितृत्व अधिकार संबंधी मामले में नोटिस (लीड-1)
न्यायालय ने यह नोटिस रोहित शेखर नाम के एक युवक की अपील स्वीकार करते हुए भेजा है। शेखर ने दावा किया है कि तिवारी उनके पिता हैं।
मुख्य न्यायाधीश अजीत प्रकाश शाह और न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ की खंडपीठ ने रोहित की याचिका के आधार पर तिवारी को नोटिस जारी करते हुए उनसे नौ फरवरी तक न्यायालय में अपना पक्ष रखने को कहा है।
रोहित ने गत नवंबर में न्यायालय की एकल खंडपीठ द्वारा अपनी याचिका खारिज किए जाने संबंधी फैसले को चुनौती दी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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