अदालत ने एन. डी. तिवारी को नोटिस भेजा (लीड-2)
मुख्य न्यायाधीश अजीत प्रकाश शाह और न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ की खंडपीठ ने रोहित की याचिका के आधार पर तिवारी को नोटिस जारी करते हुए उनसे नौ फरवरी तक न्यायालय में अपना पक्ष रखने को कहा है।
रोहित ने कहा, "मेरी याचिका तिवारी से कानूनी रूप से स्वीकृति प्राप्त करने के लिए है, जिन्होंने मेरे उनके बेटे होने के दावे को खारिज कर दिया है।"
उन्होंने कहा कि उम्र अधिक होने के आधार पर उनकी याचिका को खारिज नहीं किया जा सकता है। इस मामले को काफी देरी से अदालत में पेश करने को लेकर उन्होंने कई साक्ष्य पेश किए हैं।
रोहित ने कहा, "मैं पिछले 10 वर्षो से मस्तिष्काघात से पीड़ित था, जिस वजह से अदालत आने में देरी हुई।"
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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