निठारी केस: कोहली की सजा-ए-मौत पर रोक

कोहली को मौत की सजा माफ करने के लिए दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगाते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह में जवाब मांगा है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाई थी सजा
गौरतलब है कि सीबीआई की एक विशेष अदालत ने निठारी कांड के मुख्य आरोपी मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरिंदर कोहली को फांसी की सजा सुनाई थी। दोनों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में फैसले के खिलाफ अपील की, जिसमें 11 सितंबर 2009 को हाई कोर्ट ने बरी कर दिया और सुरिंदर को फांसी की सजा सुनाई।
गत दिसंबर रिंपा के पिता अनिल हलदर ने दोनों आरोपियों को सजा-ए-मौत दिए जाने के फैसले को बरकरार रखने की विशेष याचिका दायर की थी।
दिसम्बर, 2006 में नोएडा के निठारी इलाके में रिम्पा सहित 19 बच्चों के कंकाल बरामद होने के बाद हड़कंप मच गया था। ये कंकाल कारोबारी मोनिंदर सिंह पंढेर की कोठी के पीछे से बरामद किए थे। इस मामले में अदालत ने पंढेर के नौकर कोहली को बीते साल फरवरी में मौत की सजा सुनाई थी।












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