निठारी हत्याकांड: सर्वोच्च न्यायालय से कोली को मिली राहत (लीड-2)
19 दिसम्बर, 2006 में नोएडा के निठारी इलाके में रिम्पा सहित 19 बच्चों के कंकाल बरामद होने के बाद हड़कंप मच गया था। ये कंकाल कारोबारी मोनिंदर सिंह पंढेर की कोठी डी-5 के पीछे से बरामद किए थे। इस मामले में एक अदालत ने पंढेर के नौकर कोली को बीते साल फरवरी में मौत की सजा सुनाई थी।
प्रधान न्यायधीश न्यायमूर्ति के. जी. बालकृष्णन और न्यायमूर्ति बी. एस. चौहान की खण्डपीठ ने कोली को राहत देने के साथ ही केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया।
फरवरी, 2009 में सीबीआई की विशेष अदालत ने रिम्पा हलदर मामले में कोली और पंढेर दोनों को मौत की सजा सुनाई थी। परंतु सितम्बर, 2009 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पंढेर को इस मामले में बरी कर दिया।
सीबीआई ने हत्या, अपहरण और दुष्कर्म से जुड़े कुल 19 मामलों में 16 चार्जशीट दायर की थी और सभी की सुनवाई अलग-अलग की जा रही है। कोली को सभी मामलों में आरोपी बनाया गया था जबकि पंढेर पर सिर्फ छह मामले दर्ज किए गए थे।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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