गोवा में हत्या के एक मामले में 'सीरियल किलर' बरी
बेरोजगार नाइक पर एक दशक से गोवा में दहशत फैलाने का आरोप था। दक्षिणी गोवा के सत्र न्यायधीश डेसमंड डीकॉस्टा ने सूरत गांवकर हत्या के मामले में सबूत के अभाव में उसे बरी कर दिया।
नाइक को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 395 और 201 के तहत हत्या, चोरी और सबूत मिटाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
गांवकर की 2006 में सुनसान जंगली इलाके चंद्रनाथ में गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। कुछ दिन बाद पुलिस ने उसका शव बरामद किया था।
नाइक द्वारा निशाना बनाए 16 लोगों में एक गांवकर था। पीड़ितों में ज्यादातर 30 वर्ष की उम्र के आर्थिक तौर पर कमजोर लोग शामिल हैं।
पुलिस ने बताया कि वह अपने शिकार को बिना दहेज की शादी करने के लिए लड़की के माता-पिता को मिलने के लिए बुलाता था। लड़की को सोने के गहने पहनकर आने का शर्त भी रखता था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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