राठौर को अंतरिम जमानत नहीं, अगली सुनवाई शुक्रवार को (लीड-2)
जिला एवं सत्र न्यायधीश एस.पी. सिंह ने कहा कि राठौर की याचिका पर एक जनवरी को सुनवाई होगी। न्यायधीश ने राठौर के वकील से कहा कि वह अगली सुनवाई पर सभी दस्तावेज अदालत को सौंपे।
इससे पहले मंगलवार शाम राठौर के खिलाफ दो नई प्राथमिकियां दर्ज की गई थीं। राठौर के खिलाफ हत्या का प्रयास, धमकी देने, सबूतों से छेड़छाड़ करने और आपराधिक साजिश रचने जैसे मामले दर्ज किए गए हैं।
इस मामले तूल पकड़ने के बाद राठौर पहली बार बुधवार को घर से बाहर निकला। उसके हाथ में एक फाइल थी और वह सीधे पंचकूला की अदालत पहुंचा। राठौर के साथ उसकी पत्नी भी थी जो वकील हैं।
राठौर के हावभाव उस दिन के हावभाव से काफी जुदा थे जब 21 दिसम्बर को उसे इस मामले में महज छह महीने की जेल और 1,000 रुपये के जुर्माने सजा सुनाए जाने के बाद जमानत दे दी गई थी। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी और वह सवालों से बचते हुए पत्नी के साथ निकल गया।
गौरतलब है कि 12 अगस्त, 1990 को राठौर ने 14 वर्षीय रुचिका के साथ दुर्व्यवहार किया था और इसके तीन साल बाद रुचिका ने आत्महत्या कर ली थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
*












Click it and Unblock the Notifications