भारत ने दिया वीजा नियमों को लचीला रखने का आश्वासन

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर (आईएएनएस)। नए वीजा नियमों पर फैले भ्रम को साफ करते हुए सरकार ने गुरुवार को कहा कि लंबी अवधि के बहु-प्रवेश वीजा वाले विदेशियों को देश में प्रवेश करने की अवधि के बीच दो माह का अंतर अनिवार्य है। पंरतु विशेष मामलों में इसे लचीला रखा जाएगा।

भारत ने यह भी कहा कि किसी अन्य देश में गए विदेशी यात्री विस्तृत यात्रा कार्यक्रम और दस्तावेज पेश कर दोबारा भारत में प्रवेश कर सकते हैं।

वीजा संबंधी नए दिशा निर्देश चार नवंबर को जारी किए गए।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विष्णु प्रकाश ने कहा कि विशेष पर्यटकों की सुविधा के लिए सरकार ने भारत से अन्य देशों में जाकर फिर देश में प्रवेश करने वाले पर्यटकों को भारतीय दूतावासों के माध्यम से दो या तीन बार देश में प्रवेश करने की अनुमति देने का फैसला किया है।

प्रवक्ता ने कहा कि इसके लिए उनको यात्रा का विस्तृत कार्यक्रम और संबंधित दस्तावेज पेश करने होंगे।

प्रवक्ता ने कहा कि भारत की सभी आव्रजन जांच चौकियों पर अधिकारी पर्यटकों को दो या तीन बार देश में प्रवेश की अनुमति देने में सक्षम होंगे।

नए वीजा नियमों का उद्देश्य देश की सुरक्षा और पर्यटकों की सुविधा में सामंजस्य बैठाने के साथ ही 26/11 के मुंबई हमले में संदिग्ध डेविड कोलमैन हेडली की घटना को देखते हुए सुरक्षा उपायों को बढ़ाना है।

अमेरिका और ब्रिटेन के हजारों पर्यटक हर वर्ष भारत आकर पड़ोसी देशों की यात्रा करने के बाद फिर भारत लौटते हैं। उनकी आशंकाओं को दूर करने के लिए सरकार ने यह स्पष्टीकरण दिया।

आधिकारिक सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि सरकार ने अपने नियमों में थोड़ा बदलाव करके निश्चित स्थितियों में पर्यटकों को दो महीने की तय अवधि के भीतर भी भारत में प्रवेश को संभव बनाया है।

नए नियमों के अनुसार पर्यटकों को अपने देश के भारतीय दूतावास से निश्चित दस्तावेजों के आधार पर यात्रा के दौरान भारत में अपने फिर से प्रवेश की आवश्यकता को साबित कराना होगा।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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