दिल्ली में रिक्शा चालकों के लिए बायोमेट्रिक बैज
नई दिल्ली, 14 दिसम्बर (आईएएनएस)। राष्ट्रीय राजधानी में रिक्शा चालकों को जल्द ही बायोमेट्रिक बैज लगाना पड़ सकता है।
दिल्ली सरकार ने ये प्रस्ताव दिल्ली उच्च न्यायालय के सामने रखा है। सरकार के अनुसार बायोमेट्रिक बैज से रिक्शाों की नियमित जांच संभव हो पाएगी।
दिल्ली पुलिस का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता मीरा भाटिया ने मुख्य न्यायाधीश अजित प्रकाश शाह,न्यायमूर्ति एस. मुरलीधर और न्यायमूर्ति रविन्दर भट्ट की विशेष खंडपीठ को पिछले सप्ताह बताया कि प्रत्येक रिक्शा वाले को एक बायोमेट्रिक बैज दिया जायेगा।
रिक्शा चालकों की वैधता जांचने के लिए ट्रैफिक पुलिस के पास बायोमेट्रिक बैज रीडर होगा। भाटिया ने बताया कि रिक्शा चालकों को बायोमेट्रिक बैज देने से पहले ट्रैफिक पुलिस को इसके उपयोग के संबंध में प्रशिक्षण दिया जायेगा ।
मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी। दिल्ली सरकार ने दिल्ली नगर निगम को शहर के विभिन्न जोनों के लिए अलग-अलग रंग के कोड इस्तेमाल करने का सुझाव भी दिया है।
जिस रिक्शाचालक के पास अपना रिक्शा होगा उसे पंजीकरण शुल्क का कम भुगतान करना पड़ेगा जबकि किराये पर चलाने वाले रिक्शा चालकों के लिए यह सौदा महंगा होगा। इसी के साथ सड़क की क्षमता के मुताबिक रिक्शों संख्या को नियंत्रित करने की बात भी कही गई है।
विशेष खंडपीठ गैर सरकारी संगठन मानुषी द्वारा दायर एक याचिका की सुनवाई कर रही है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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