न्यायमूर्ति दिनाकरन के खिलाफ महाभियोग चाहते हैं 75 सांसद

एक आधिकारिक बयान में कहा गया, "राज्यसभा के 75 सदस्यों ने न्यायाधीश (जांच) अधिनियम-1968 के तहत न्यायमूर्ति दिनाकरन को हटाने संबंधी एक नोटिस सभापति को सौंप दिया।"

बयान के अनुसार, " इस अधिनियम और इसके तहत आने वाले कानूनों के मुताबिक इस मामले की पड़ताल की जा रही है।"

विश्वस्त सूत्रों ने बताया कि नोटिस स्वीकार हो जाने के बाद इस मामले पर आगे की कार्यवाही के लिए तीन सदस्यों वाली एक समिति का गठन किया जाएगा।

गौरतलब है कि महाभियोग की प्रक्रिया संबंधी याचिका के लिए राज्यसभा के 50 सदस्यों या फिर लोकसभा के 100 सदस्यों के हस्ताक्षर की जरूरत होती है। हस्ताक्षर के बाद ही याचिका राज्यसभा के सभापति अथवा लोकसभा अध्यक्ष को सौंपी जाती है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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