रिलायंस गैस विवाद पर बुधवार को सुनवाई रद्द
सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार की सुनवाई रद्द होने की पुष्टि करते हुए कहा, "सुनवाई फिर कब शुरू होगी इस बारे में हम बाद में बताएंगे।"
सर्वोच्च न्यायालय की तीन सदस्यीय खंडपीठ, जिसमें न्यायमूर्ति बी. सुदर्शन रेड्डी और न्यायमूर्ति पी. सथशिवम शामिल हैं, विवाद की सुनवाई कर रही है।
आरआईएल पारिवारिक समझौते के मुताबिक आरएनआरएल को 2.34 डॉलर प्रति यूनिट की दर से गैस की आपूर्ति करने के लिए तैयार नहीं है। समझौते में 17 वर्षो तक प्रति दिन 2.8 करोड़ यूनिट गैस की आपूर्ति करने की बात कही गई थी।
गैस की यह कीमत, अवधि और मात्रा वर्ष 2005 में अंबानी परिवार में हुए बंटवारे पर आधारित है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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