बिहार: किसानों को मिलेंगे परिचय पत्र

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को फार्म उपलब्ध कराकर अंचलाधिकारी (सर्किल ऑफीसर) से परिचय पत्र बनवाने का निर्देश दिया है।
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव त्रिपुरारी शरण द्वारा जिलाधिकारियों को लिखे गये पत्र में कहा गया है कि धान एवं गेहूं की सरकारी खरीद में वृद्धि के बाद बिचौलियों की सक्रियता बढ़ने की सूचना है। इसके लिए किसानों को परिचय पत्र मुहैया कराया जायेगा। इस परिचय पत्र में अंचल पदाधिकारी के साथ राजस्व निरीक्षक के हस्ताक्षर होंगे।
अनाज बेचते समय परिचय पत्र अनिवार्य होगा
एक अन्य अधिकारी की मानें तो हर एक उपज के बाद अनाज बेचते समय परिचय पत्र लाना अनिवार्य होगा तथा एक फार्म भी भरा जायेगा जिसमें किसान का पूरे ब्यौरे के साथ अनाज खरीदने का प्रमाण पत्र और किसान तथा क्रय अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। उन्होंने बताया कि वर्तमान खरीफ को इससे मुक्त रखा गया है परंतु भविष्य में बगैर परिचय पत्र के किसान अपना धान और गेहूं सरकारी केन्द्रों पर नहीं बेच सकेंगे।
उल्लेखनीय है कि चालू मौसम में धान की बिक्री पर किसानों को प्रति क्विंटल सामान्य श्रेणी के लिये 950 रुपए मिलेंगे वहीं ए श्रेणी के लिए 980 रुपए दिये जायेंगे। इसके अतिरिक्त उन्हें केन्द्र और राज्य सरकार की तरफ से प्रति क्विंटल उपज पर 50-50 रुपए बोनस भी दिया जायेगा।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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