नर्मदा बांध विस्थापितों को राहत संबंधी आदेश पर रोक
प्रधान न्यायाधीश के.जी.बालाकृष्णन और न्यायमूर्ति जे.एम.पांचाल की खंडपीठ ने उच्च न्यायालय की जबलपुर पीठ के दो सितंबर के आदेश पर रोक लगाते हुए नर्मदा बचाओ आंदोलन (एनबीए) को नोटिस भी जारी किया। उच्च न्यायालय ने एनबीए की याचिका पर ही यह आदेश जारी किया था।
उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में राज्य सरकार से कहा था कि बांध से विस्थापित हुए लोगों के प्रत्येक वयस्क बेटों और अविवाहित लड़कियों के नाम दो सितंबर से लेकर तीन महीने के भीतर दो-दो हेक्टयर भूमि आवंटित की जाए। अदालत के इस आदेश की समय सीमा दो नवंबर को समाप्त हो गई।
सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश सरकार और नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण व नर्मदा जल विद्युत विकास निगम की ओर से दायर दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाई है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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