आतंकी नहीं है सईद: पाक अदालत
लाहौर।
मुंबई आतंकी हमलों के मुख्य साजिशकर्ता व जमात-उद-दावा के सरगना हाफिज सईद को पाकिस्तान का लाहौर हाईकोर्ट आतंकवादी नहीं मानता। लाहौर हाईकोर्ट ने सोमवार को यह कहकर कि सईद आतंकवादी नहीं है, उसके खिलाफ आतंकवाद निरोधक अधिनियम के तहत चल रहे मामले को खारिज कर दिया। id="toptextpromo">सईद
के खिलाफ पाकिस्तान के फैसलाबाद में एक पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया गया था, जिसमें उस पर लोगों को जिहाद के नाम पर उकसाने का आरोप ल गाया गया था। आतंक का रास्ता दिखाने वाले सईद के संगठन जमात को भी संयुक्त राष्ट्र ने आतंकी संगठन घोषित कर दिया था। इसके बावजूद सोमवार को लाहौर हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद सईद को क्लीन चिट दे दी। id='are-slot-1' class='oiad oi-axt oiadv'> id='top-searched-articles'>पाकिस्तानी
कोर्ट के इस रवैये से भारत सरकार को जरूर एक बड़ा झटका लगा है। असल में भारत सरकार ने हाफिज सईद के खिलाफ मुंबई हमले के साजिशकर्ता के रूप में कई अहम सबूत पाकिस्तान को दिए हैं, जिस पर पाक सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है।











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