पुलिस ने नाबालिग पर शांति भंग की धारा लगाई
पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) आर. के. रघुवंशी ने शुक्रवार को आईएएनएस को बताया कि मामले को संज्ञान में लेते हुए सरसावा थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। बच्चे के खिलाफ लगाई गई धारा समाप्त करने की कार्रवाई की जा रही है।
मिली जानकारी के मुताबिक सरसावा थाना प्रभारी ने कुतुबपुर गांव के तहसीन नामक एक 12 वर्षीय बच्चे पर शांति भंग का आरोप लगाया और उसे दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 107/16 के तहत निरुद्ध कर दिया। उसके बाद मामले की रिपोर्ट उप जिलाधिकारी को भेज दी।
उप जिलाधिकारी ने बच्चे के खिलाफ सम्मन जारी कर दिया।
शुक्रवार को उप जिलाधिकारी के यहां न्याय की गुहार लगाने गए बच्चे के पिता नजरा ने संवाददाताओं को बताया कि पुलिस ने गलत तरीके से उनके बेटे को फंसाया है।
नजरा ने कहा कि जब उनके घर सम्मन आया तो उन्हें पुलिस की इस कार्रवाई की जानकारी हुई। घटना के बाद से ही बच्चा सदमे में है। वह बहुत डरा हुआ है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।