उप्र बच्ची पिटाई मामले में आरोपी दरोगा भेजा गया जेल
बच्ची को पीटने के मामले में बर्खास्त दरोगा श्यामलाल और निलंबित कोतवाल चंद्रपाल सिंह ने बुधवार को अपर मुख्य न्यायायिक दंडाधिकारी (एसीजेएम) प्रथम जमशेद अली के समक्ष आत्मसमर्पण कर जमानत की अर्जी दी। एसीजेएम ने श्यामलाल की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
एसीजेएम ने दूसरे आरोपी चंद्रपाल सिंह की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें पंद्रह-पंद्रह हजार के दो मुचलकों पर रिहा करने का आदेश दिया।
उधर, अपर पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) बृजलाल ने बुधवार को लखनऊ में पत्रकारों को बताया कि पीड़ित बालिका कोमल के विरुद्ध दर्ज कराया गया मामला पूर्ण रूप से असत्य पाया गया। इस मामले को खारिज कर दिया गया है।
कानपुर रेंज के पुलिस उपमहानिरीक्षक एस. एन. सावंत ने बुधवार को जसवंतनगर में पीड़ित बच्ची तथा उसके परिवार के सदस्यों से मुलाकात की और घटना की पूरी जानकारी ली। बच्ची और उसके परिवार की सुरक्षा के लिए उन्होंने पुलिस बल तैनात करने के आदेश दिए।
उल्लेखनीय है कि इटावा जिले के किलोखर गांव की एक आठ वर्षीय बालिका कोमल की पुलिस ने 280 रुपये की कथित चोरी के संदेह में निर्ममता के साथ पिटाई की थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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