सेबी को मिली राजू बंधुओं से पूछताछ की अनुमति (लीड-2)
राजू बंधुओं ने सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश को चुनौती न देने का फैसला किया है।
प्रधान न्यायाधीश के.जी. बालाकृष्णन, न्यायमूर्ति पी. सथशिवम और न्यायमूर्ति जे.एम.पांचाल की खंडपीठ ने मंगलवार को अपने एक आदेश में सेबी के दल को हैदराबाद स्थित चंचलगुडा जेल में चार से छह फरवरी तक राजू बंधुओं से पूछताछ करने की अनुमति दी है। राजू बंधु इसी जेल में बंद हैं।
सेबी के दल का नेतृत्व महाप्रबंधक सुनील कुमार करेंगे।
खंडपीठ ने कहा है कि सुनील कुमार, पूछताछ में शामिल किए जाने वाले अन्य सदस्यों व सहयोगियों के बारे में चंचलगुडा जेल अधीक्षक को पहले ही सूचित करेंगे।
उधर, राजू बंधुओं के वकील एस.भरत कुमार ने हैदराबाद में कहा, "राजू बंधु सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश को चुनौती नहीं देंगे। वे सेबी को जांच में सहयोग करेंगे।"
ज्ञात हो कि राजू बंधुओं को 9 जनवरी को उस समय गिरफ्तार किया गया था, जब रामलिंगा राजू ने देश के सामने सार्वजनिक रूप से देश की चौथी बड़ी आईटी कंपनी में सबसे बड़े वित्तीय घोटाले की बात स्वीकार की थी।
स्थानीय पुलिस के सामने आत्मसमर्पण के बाद ऐसा लग रहा था कि दोनों भाई सेबी के साथ पूछताछ से बचना चाहते हैं।
कई कानूनी रुकावटों के बाद अंतत: सेबी ने राजू बंधुओं से पूछताछ के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की।
सेबी की ओर से पेश होते हुए महाधिवक्ता गूलम ई.वाहनवती ने कहा, "यहां एक ऐसा व्यक्ति है, जिसने खुद से भ्रष्टाचार स्वीकार किया है।"
वाहनवती ने राजू भाइयों से पूछताछ की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय से कहा, "हम आरोपियों की हिरासत नहीं चाहते।"
इसके पहले हैदराबाद की एक अदालत ने राजू भाइयों से पूछताछ करने के लिए दायर सेबी की याचिका 23 जनवरी को खारिज कर दी थी। अदालत ने कहा था कि सेबी कोई जांच एजेंसी नहीं है। लिहाजा उसे आरोपियों से पूछताछ का अधिकार नहीं है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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