बीपीएससी की संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम रद्द
पटना, 30 जनवरी (आईएएनएस)। पटना उच्च न्यायालय ने बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) द्वारा संचालित 48 वीं से 52 वीं तक की संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम शुक्रवार को रद्द कर दिए। अदालत ने इन परीक्षाओं को फिर से आयोजित करने के आदेश दिए हैं।
पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की एकल पीठ ने गुरुवार को अनियमितताओं की दर्जनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था।
सुनवाई के दौरान बीपीएससी की तरफ से महाधिवक्ता पी़ क़े शाही ने कहा कि प्रश्न पत्र में इस बात का स्पष्ट उल्लेख रहता है कि किसी प्रकार की अशुद्घियां होने की स्थिति में प्रश्न पत्र वापस लौटा दिए जाएं। न्यायमूर्ति सिन्हा ने इस दलील को खारिज कर दिया।
ज्ञात हो कि बीपीएससी द्वारा 48 वीं से 52 वीं तक की प्रारंभिक परीक्षा 25 मई 2008 को राज्य के 530 केन्द्रों पर आयोजित की गई थी। परीक्षा परिणाम 19 सितंबर 2008 को प्रकाशित किए गए थे। परीक्षा में 19,318 उम्मीदवार सफल घोषित किए गए थे।
बाद में कई परीक्षार्थियों ने प्रश्न पत्र में गलत प्रश्न पूछे जाने का हवाला देते हुए न्यायालय में याचिका दायर कर दी थी।
उधर बीपीएससी ने दो से 15 फरवरी तक मुख्य परीक्षा आयोजित करने की तैयारी कर ली थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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