दो संदिग्ध आतंकवादियों के खिलाफ नई जांच की जरूरत : दिल्ली पुलिस
इस मामले में अपनी आपत्ति दर्ज करवाते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार केवल पुन: जांच की लेकिन मामले की नए सिरे से जांच की जरूरत है।
आपत्तियों को दर्ज करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. के. गौतम ने दोनों संदिग्धों की तिहाड़ जेल से रिहाई की मांग संबंधी दूसरी याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब देने को कहा। सीबीआई ने दोनों लोगों को निर्दोष करार दिया था।
इससे पहले मोहम्मद मौरिफ कमर और इरशाद अली के वकील ने एक आवेदन में कहा था कि इन दोनों को कैद रखना उनके जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन है।
दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने फरवरी 2006 में खुफिया ब्यूरो के एक अधिकारी की सहायता से उत्तरी दिल्ली के जी. टी. करनाल रोड से दो लोगों को गिरफ्तार किया था। लेकिन सीबीआई उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं उपलब्ध करा पाई और उन्हें निर्दोष बताया।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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