उच्च न्यायालय के फैसले से सौम्या व शुभम लौट सकेंगे स्कूल
नई दिल्ली, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)। दक्षिणी दिल्ली के एक स्कूल से सौम्या और शुभम को इस बिना पर निकाल दिया गया था कि उनके अभिभावक फीस जमा नहीं कर सके थे। अब दिल्ली उच्च न्यायालय के एक आदेश के बाद ये दोनों बच्चे अपनी कक्षाओं में दोबारा लौट सकेंगे।
मुख्य न्यायाधीश अजीत प्रकाश शाह की अगुवाई वाली खंडपीठ ने वसंत विहार के सूरजभान डीएवी पब्लिक स्कूल को आदेश दिया कि वह आर्थिक तौर पर पिछड़े तबके(ईडब्ल्यूएस) से ताल्लुक रखने वाले इन दोनों बच्चों को दोबारा प्रवेश दे।
न्यायालय के इस फैसले पर सौम्या ने कहा कि उन्हें इस बात की बेहद खुशी है कि वे दोबारा स्कूल जा सकेंगे।
गौरतलब है कि सौम्या चौथी और उसका भाई शुभम तीसरी कक्षा में पढ़ते हैं। इन दोनों को वर्ष 2004-2005 में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत दाखिला मिला था और बाद में स्कूल उनके अभिभावकों से पूरी फीस की मांग करने लगा।
दोनों के वकील अशोक अग्रवाल ने बताया कि जुलाई 2008 से स्कूल की ओर से सौम्या के माता-पिता को धमकी दी जाने लगी कि अगर वे पूरी फीस नहीं जमा करते तो उनके बच्चों दाखिला रद्द दिया जाएगा।
उधर, स्कूल प्रशासन का तर्क था कि सौम्या के माता-पिता अपनी आय का प्रमाण पत्र जमा नहीं कर पाए थे। हालांकि न्यायालय ने स्कूल की इस दलील को खारिज कर दिया।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस्र।
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