दुर्गा पूजा समिति के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश (लीड-1)
जौनपुर, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)। उत्तरप्रदेश के जौनपुर जिला न्यायालय ने सोमवार को देवी दुर्गा की सवारी शेर के बजाय हाथी को लेकर उठे विवाद पर संबंधित दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया है।
जिले के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आर. के. सिंह ने मामले की सुनवाई करते हुए पुलिस को पूजा समिति के अध्यक्ष सुरेश गुप्ता, संरक्षक महेंद्र सोनकर और देवी दुर्गा की प्रतिमा का अनावरण करने वाले बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के नेता और नगर पालिका अध्यक्ष दिनेश टंडन के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला दर्ज करने का आदेश दिया।
उल्लेखनीय है कि शहर के फूलवाली गली में देवी दुर्गा को हाथी पर विराजमान करने से नाराज स्थानीय लोगों ने रविवार को कड़ा ऐतराज जताया था। हाथी राज्य में सत्तारूढ़ बसपा का चुनाव चिन्ह है और प्रतिमा का अनावरण भी एक बसपा नेता ने किया।
शिकायतकर्ता ए. के. सिंह ने कहा, "यह सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने का तरीका है, जिससे जनभावनाएं आहत हुई हैं।"
शहर कोतवाली प्रभारी धर्मेश कुमार ने आईएएनएस को बताया, "अभी तक अदालत की ओर से कोई लिखित आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। आदेश मिलते ही संबंधित लोगों के खिलाफ निश्चित रूप से मामला दर्ज किया जाएगा।"
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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