'मिल्कशेक मर्डर' की दोषी महिला की अपील खारिज
हांगकांग, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)। हांगकांग में सोमवार को एक अदालत ने बहुचर्चित 'मिल्कशेक मर्डर' मामले की दोषी की ओर से दाखिल आजीवन कारावास की सजा के विरूद्ध अपील खारिज कर दी।
हांगकांग में वर्ष 2003 में नैंसी किस्सेल नाम की एक महिला ने मेरिल लिंच बैंक में काम कर रहे अपने पति रॉबर्ट को पहले मिल्कशेक में कुछ मिला पिलाया और फिर उनके सिर पर वार कर हत्या कर दी। इसी घटना को हांगकांग में 'मिल्कशेक मर्डर' के नाम से जाना जाता है।
अदालत ने नैंसी को पति की हत्या मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। बाद में नैंसी ने सजा के विरूद्ध अपील की। उसने कहा थी कि आत्मरक्षा के लिए उसने पति की हत्या की थी। नैंसी ने पति पर शारीरिक और यौन प्रताड़ना का आरोप लगाया।
समाचार एजेंसी डीपीए के अनुसार अदालत ने सोमवार को नैंसी की अपील पर सुनवाई करते हुए उसके आरोपों को खारिज कर दिया।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।