चारा घोटाले में झारखंड के परिवहन सचिव को चार साल की कैद
रांची, 25 जुलाई (आईएएनएस)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने चारा घोटाला मामले में शुक्रवार को झारखंड के परिवहन सचिव सज्जल चक्रवर्ती को चार साल के कारावास की सजा सुनाई और साढ़े तीन लाख रुपये जुर्माना किया है।
सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश बी.के. सहाय ने चारा घोटाला के केस नंबर आरसी 51ए/96 में 14 जुलाई को 64 लोगों को दोषी करार दिया था। इन पर आरोप था कि इन्होंने चाईबासा कोष से 1993-94 में 39 करोड़ रुपये अवैध रूप से निकाल लिए।
उस वक्त चक्रवर्ती चाईबासा जिले के उपायुक्त थे। इस मामले में कुल 76 अभियुक्त थे जिनमें से पांच की सुनवाई के दौरान मौत हो गई। चार इकबालिया गवाह बन गए, दो ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और एक फरार है।
इस मामले में अदालत 63 लोगों को पहले ही सजा सुना चुकी है। चक्रवर्ती स्वास्थ्य कारणों से राजेंद्र इंस्टीट्यूट आफ साइंस (रिम्स) में भर्ती थे, इस वजह से उन्हें सजा सुनाने में देरी हुई।
सीबीआई की विशेष अदालत अब तक चारा घोटाला के 27 मामलों में 230 लोगों को दोषी करार दे चुकी है।
रेल मंत्री लालू प्रसाद भी चारा घोटाले के पांच मामलों में आरोपी हैं जिनकी सुनवाई रांची की विभिन्न सीबीआई अदालतों में चल रही हैं।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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