राजेश तलवार की जमानत याचिका पर सुनवाई 26 को (लीड-2)
गाजियाबाद, 10 जून (आईएएनएस)। नोएडा के बहुचर्चित आरुषि तलवार हत्याकांड के मुख्य आरोपी राजेश तलवार की जमानत याचिका पर सुनवाई आगामी 26 जून को सत्र न्यायालय में होगी। एक विशेष अदालत ने मंगलवार को उनकी याचिका खारिज कर दी।
पेशे से दांत के डॉक्टर तलवार की जमानत याचिका खारिज करने से पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष मजिस्ट्रेट सपना मिश्र ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनी। विशेष मजिस्ट्रेट को हत्या के किसी आरोपी को जमानत देने का अधिकार नहीं है।
तलवार के वकील सतीश तामता ने दलील दी कि चूंकि तलवार के खिलाफ कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है इसलिए उन्हें जमानत दे दिया जाना चाहिए। उधर, सीबीआई के वकील सुनील बत्रा ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि जांच का काम फिलहाल जारी है इसलिए तलवार को जमानत देने से वे स्वतंत्र गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।
विशेष अदालत में जमानत याचिका खारिज होने के तुरंत बाद बचाव पक्ष के वकील ने सत्र न्यायालय में जमानत के लिए दूसरी याचिका दायर कर दी जिस पर सुनवाई की तारीख आगामी 26 जून को मुकर्रर की गई है।
उल्लेखनीय है कि गत 16 मई को राजेश तलवार की 14 वर्षीय बेटी आरुषि अपने कमरे में मृत पाई गई थी। उसके गले और शरीर के अन्य हिस्से में किसी तेज हथियार से वार के कई निशान पाए गए थे।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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