उच्च न्यायालय ने 1694 लापता बच्चों का पता लगाने को कहा
लखनऊ, 10 जून (आईएएनएस)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि वह प्रदेश में लापता 1694 बच्चों का जल्द से जल्द पता लगाए।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अमर सरन और न्यायमूर्ति शिव शंकर ने आज यह आदेश लापता बच्चों के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।
यह याचिका तब दायर हुयी थी जब निठारी में बच्चों के गायब होने का मामला उछला था। इस संबंध में दायर कई याचिकाओं को एकीकृत कर दिया गया था। सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार ने माना था कि इस समय भी प्रदेश में 1694 बच्चे लापता हैं।
उच्च न्यायालय ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को यह आदेश भी दिया कि वे स्वयं जाकर अथवा अपने मातहतों को स्कूलों में भेजकर यह पता लगाएं कि छोटे-छोटे बच्चे स्कूल आ रहे हैं अथवा नहीं।
साथ ही यह भी देखा जाए कि शिक्षक स्कूल आते हैं अथवा नहीं। न्यायालय ने कहा कि प्रत्येक सप्ताह जिलाधिकारी अथवा उनके अधीनस्थ अधिकारयों द्वारा कम से कम 50 स्कूलों का निरीक्षण किया जाए।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
*