रिजर्व बैंक को सहारा मामले में नए सिरे से कार्रवाई करने का निर्देश (लीड-1)
नई दिल्ली, 9 जून (आईएएनएस)। सहारा इंडिया फाइनेंशियल कारपोरेशन लिमिटेड (एसआईएफसीएल) पर सार्वजनिक जमा राशि स्वीकार करने पर रोक लगाने संबंधी निर्देश पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की रोक को बरकरार रखते हुए हुए सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) इस मामले में नए सिरे से कार्रवाई करे।
न्यायाधीश अरिजित पसायत और न्यायाधीश पी. पी. नावलेकर की पीठ ने एसआईएफसीएल के मामले में आरबीआई के निर्देश स्थगित रखने से संबंधित इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा है।
पीठ ने कहा, "आरबीआई जब तक एसआईएफसीएल पर नए सिरे से कार्रवाई नहीं करती तब तक चार जून को जारी उसका आदेश प्रभावी नहीं माना जाएगा और इस दौरान उच्च न्यायालय द्वारा दी गई कंपनी को अंतरिम राहत बहाल रहेगी।
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई इस व्यवस्था के बाद अब एसआईएफसीएल के अधिकारी आगामी 12 जून को आरबीआई के समक्ष पेश होंगे।
गौरतलब है कि उत्तरप्रदेश सरकार के एक पत्र के आधार पर आरबीआई ने एसआईएफसीएल को सार्वजनिक जमा स्वीकार करने पर रोक लगा दी थी। इसके बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने आरबीआई के आदेश को स्थगित रखने का आदेश दिया था।
इसके बाद छह जून को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के खिलाफ आरबीआई ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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