सहारा के खिलाफ उच्चतम न्यायालय पहुंचा रिजर्व बैंक (लीड-1)
नई दिल्ली, 6 जून (आईएएनएस)। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने उच्चतम न्यायालय में दायर अपनी याचिका में सहारा समूह संचालित पारा बैंकिंग इकाई द्वारा निवेशकों से जमा हासिल करने पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया है।
आरबीआई ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस अंतरिम फैसले को चुनौती दी है जिसमें केंद्रीय बैंक के उस आदेश को निरस्त कर दिया गया था जिसमें सहारा इंडिया फाइनैंशियल कारपोरेशन लिमिटेड को निर्देश दिया गया था कि वह निवेशकों से ताजा जमा हासिल न करे।
उच्चतम न्यायालय द्वारा इस मामले में गठित दो सदस्यीय पीठ के सामने आरबीआई का पक्ष रखते हुए उसके वकील टी. आर. अंधायार्जुनैया ने न्यायालय से अनुरोध किया कि वह बैंक से जारी आदेश के पालन के संबंध में दिशा निदेर्ंश प्रदान करे।
इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने आरबीआई को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सोमवार को याचिका दायर करने की अनुमति प्रदान कर दी थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












Click it and Unblock the Notifications