मनी लाउंडरिंग विधेयक में संशोधन को मंत्रिमंडल की मंजूरी
नई दिल्ली, 5 जून (आईएएनएस)। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को काले धन को वैध बनाने वाले विधेयक (मनी लाउंडरिंग बिल) में संशोधन से संबंधित प्रस्ताव को संसद के पटल पर रखे जाने की अनुमति दे दी।
बताया जा रहा है कि मनी लाउंडरिंग बिल में प्रस्तावित संशोधन से सरकार काले धन को वैध बनाए जाने से संबंधित गतिविधियों पर प्रभावी तरीके से रोक लगाने में सक्षम हो जाएगी।
सूचना और प्रसारण मंत्री प्रियरंजन दासमुंशी ने आज पत्रकारों को बताया, "केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'मनी लाउंडरिंग निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2008' को संसद के पटल पर रखे जाने की मंजूरी दे दी है।"
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुंशी ने कहा, "प्रस्तावित संशोधन विधेयक से भारत सरकार को कुछ घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय देनदारियों को चुकाने में मदद मिलेगी।"
उल्लेखनीय है कि मनी लाउंडरिंग निवारण अधिनियम वर्ष 2002 में तत्कालीन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की सरकार लाई थी और मौजूदा संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) की सरकार ने वर्ष 2005 में इसे लागू किया।
दासमुंशी ने कहा कि प्रस्तावित कानून काले धन को वैध बनाने से संबंधित गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से बनाया गया है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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