इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पुलिस भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश दिए
इलाहाबाद, 5 जून (आईएएनएस)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तरप्रदेश के बहुचर्चित पुलिस भर्ती घोटाले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने का आदेश दिया है।
कई महीने की सुनवाई के बाद न्यायालय ने इस मामले में अपना निर्णय सुरक्षित रखा था। आज इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति अंजनी कुमार और न्यायमूर्ति विजय कुमार वर्मा ने पुलिस भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच कराने का आदेश दिया।
इस मामले में सरकार के वकील डी़ आऱ चौधरी ने आईएएनएस को बताया कि राज्य सरकार ने इस मामले की सीबीआई जांच कराने की संस्तुति केन्द्र सरकार से की थी जिसे केन्द्र ने नामंजूर कर दिया था।
गौरतलब है कि मुलायम सरकार के दौरान हुई पुलिस भर्ती में व्यापक स्तर पर गड़बड़ियों की शिकायत सामने आई थी। सत्ता में आते ही मुख्यमंत्री मायावती ने अपर पुलिस महानिदेशक शैलजा कांत मिश्रा की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर इसकी जांच करायी थी और फिर समिति की संस्तुतियों के आधार पर 18000 से अधिक सिपाहियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था।
इस मामले में भारतीय पुलिस सेवा के 23 अधिकारियों को निलंबित भी किया गया था। लेकिन बाद में ये अधिकारी लिखित रूप से खेद प्रकट करने के बाद बहाल कर दिए गए। साथ ही प्रदेश पुलिस सेवा के तमाम अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी (एफआरईआर) भी दर्ज कराई गई थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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