अमेरिकी नागरिक को न्यायालय ने अपनी बेटी से मिलने की दी इजाजत
नई दिल्ली, 4 जून (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय मूल के एक अमेरिकी नागरिक को कोलकाता में रह रही उसकी सात वर्षीय बेटी से मिलने की इजाजत दे दी है।
यह फैसला न्यायमूर्ति सी. के. ठक्कर और न्यायमूर्ति एल. एस. पंटा की एक खंडपीठ ने बुधवार को बच्ची व उसकी मां नंदिनी चौधरी से प्राइवेट चैंबर में बातें करने के बाद दी।
उल्लेखनीय है कि न्यूजर्सी न्यायालय ने आदेश दिया था कि पिता राणा रॉय से भेंट करने के लिए बच्ची को अमेरिका भेजा जाए। इस आदेश के खिलाफ दायर बच्ची की मां की अपील पर सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने सुनवाई की।
सुनवाई के दौरान बच्ची की मां ने राय के कोलकाता आकर अपनी बच्ची से भेंट करने का विरोध नहीं किया।
खंडपीठ ने इसकी भी अनुमति दी कि राय अपनी बेटी से सुबह के 11 बजे से दोपहर के एक बजे (भारतीय समय) तक फोन पर बातचीत भी कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीफोन पर बातचीत के दौरान बच्ची और उसके पिता वेबकॉम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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