बिहार में पूर्व मंत्री व पुत्र को आजीवन कारावास की सजा
पटना, 2 जून (आईएएनएस)। नवादा जिले की एक अदालत ने आज हत्या के एक मामले में राज्य के पूर्व पशुपालन राज्य मंत्री आदित्य सिंह एवं उनके बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
गत शनिवार को स्थानीय अदालत ने इस मामले में पूर्व मंत्री और उनके पुत्र सुमन सिंह को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 व 34 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दोषी पाया था तथा फैसला सुरक्षित रखा था।
अपर लोक अभियोजक नरेश कुमार मंडल ने बताया कि 27 फरवरी 2000 को नवादा जिले के नरहट थानान्तर्गत गोवासा गांव में एक ईंट भट्ठे के मुंशी अशोक सिंह की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। इस सिलसिले में आदित्य सिंह व उनके पुत्र सुमन सिंह को नामजद अभियुक्त बनाते हुए एक प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी।
उधर, पूर्वमंत्री आदित्य सिंह के अधिवक्ता कृष्णा प्रसाद ने कहा कि फैसले के अध्ययन के बाद इसके खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जाएगी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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