लालू का पासपोर्ट लौटाने का आदेश
रांची, 5 मई (आईएएनएस)। केंद्रीय रेलमंत्री लालू प्रसाद यादव के 11 मई से दो देशों के अधिकारिक दौरे पर जाने के कारण एक विशेष अदालत ने सोमवार को उनका जब्त पासपोर्ट लौटाने का आदेश दिया है।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत के न्यायाधीश संजय प्रसाद ने रेलमंत्री के पासपोर्ट को लौटाने का आदेश दिया।
रेलमंत्री ने अप्रैल के अंतिम हफ्ते में जब्त पासपोर्ट को वापस पाने के लिए एक याचिका दायर की थी।
लालू प्रसाद के वकील प्रभात कुमार के अनुसार रेलमंत्री का 11 मई से सिंगापुर और मलेशिया की यात्रा का कार्यक्रम है। वह 18 मई को देश वापस लौटेंगे।
वकील ने बताया कि देश लौटने के बाद लालू प्रसाद पासपोर्ट को पुन: अदालत को सौंप देंगे।
प्रभात कुमार ने बताया कि लालू प्रसाद ने सबसे पहले चारा घोटाला के संबंध में 1997 में अपना पासपोर्ट अदालत में जमा किया था। इसके पहले भी सीबीआई अदालत विदेश यात्रा के लिए उनका पासपोर्ट तीन बार लौटा चुकी है।
लालू प्रसाद लाखों रुपये के चारा घोटाला के पांच मामलों में आरोपी हैं। उन्हें तीन बार न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। उनके मामले की सुनवाई झारखंड राज्य की राजधानी रांची में सीबीआई की विशेष अदालत में चल रही है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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