Fact Check: ट्रेन में ज्यादा सामान ले जाने पर देना होगा एक्स्ट्रा चार्ज? रेल मंत्रालय ने बताई सच्चाई
नई दिल्ली, 7 जून: रेलवे को लेकर एक खबर हाल के दिनों में कई प्लेटफॉर्म पर साझा की गई है। जिसमें कहा गया है कि रेलवे ने ट्रेन यात्रियों के सामान ले जाने को नियम बदल दिए हैं। नए नियमों के मुताबिक ज्यादा सामान होने पर एक्सट्रा चार्ज देना होगा। इन खबरों के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब केंद्रीय रेल मंत्रालय ने साफ किया है कि यात्रियों के सामान लेकर जाने से जुड़े नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और इससे जुड़ी खबरें पूरी तरह गलत हैं।
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रेल मंत्रालय ने ट्विटर पर साझा एक पोस्ट में लिखा है- 'कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और डिजिटल न्यूज चैनलों पर यह खबर प्रकाशित की गई हैं कि हाल के दिनों मे रेलवे ने यात्रा के दौरान ले जाये जा सकने वाले सामान की नीति में बदलाव किया है। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि भारतीय रेल की ओर से इस संदर्भ में कोई भी सर्कुलर/आदेश अभी जारी नहीं किया गया है। जो नीति वर्तमान में है, वो बहुत पुरानी है और 10 साल से भी ज्यादा समय से प्रभावी है।
बता दें कि ट्रेन में एक यात्री अनपे वक्त अपने साथ स्लीपर क्लास में 40 किलोग्राम तक सामान ले जा सकते हैं. वहीं एसी टू टीयर तक 50 किलो सामान ले जाने की छूट है। फर्स्ट क्लास एसी में 70 किलो तक सामान यात्री ले जा सकते हैं। इससे ज्यादा सामान होने पर यात्री को अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है। पिछले कुछ दिनों से मीडिया में ऐसी खबरें चल रही थीं कि रेलवे ने लगेज पॉलिसी में बदलाव किया है और सामान ले जाने की सीमा घटा दी है। साथ ही अगर कोई यात्री सीमा से अधिक सामान ले गया तो भारी जुर्माना लगाया जाएगा। अब इस पर रेल मंत्रालय ने अपनी ओर से सफाई दी है।

Fact Check
दावा
रेलवे ने बदली यात्रा के दौरान सामान ले जाने की नीति
नतीजा
दावा गलत, रेलवे ने नहीं जारी किया नया नियम












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