Fact Check: अंतिम संस्कार पर 18% GST वसूल रही मोदी सरकार? क्या है इस दावे का सच
नई दिल्ली, 22 जुलाई: केंद्र सरकार ने हाल ही में खाने पीने के सामान के आलावा कई अन्य उत्पादों और सेवाओं पर जीएसटी लगा दी है। जिसके बाद सोशल मीडिया पर इससे संबंधित कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। कई मीडिया रिपोर्टस में दावा किया जा रहा है कि, केंद्र सरकार ने अंतिम संस्कार से संबंधित सेवाओं पर वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी बढ़ा कर 18 फीसदी कर दिया गया है। मैसेज सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। जिसे लेकर सरकार की ओर स्पष्टीकरण आया है।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे मैसेज में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा 'श्मशान सेवाओं पर 18 फीसदी जीएसटी' लगा दिया गया है। इसके तहत अंतिम संस्कार, दफन, श्मशान या मुर्दाघर सेवाओं पर 18 फीसदी जीएसटी वसूला जाएगा। लेकिन इस बीच इस मैसेज की सच्चाई जानने के लिए पीआईबी फैक्ट चेक ने पड़ताल की है। इसे लेकर पीआईबी की ओर से बयान जारी किया गया है।
पीआईबी फैक्ट चेक ने इस मैसेज के पड़ताल के बाद इस पर विस्तृत जानकारी दी है। पीआईबी ने केंद्र सरकार द्वारा श्मशान सेवाओं पर 18 फीसदी जीएसटी लगने की खबर को पूरी तरह फर्ज़ी बताया गया है। पीआईबी फैक्ट चेक ने ट्वीट कर यह साफ किया है कि यह दावा भ्रामक है, और इसे न फैलाएं। अंतिम संस्कार, दफन, श्मशान या मुर्दाघर सेवाओं पर कोई जीएसटी नहीं है। यह केवल श्मशान से संबंधित होने वाले कामों के कॉन्ट्रैक्ट पर लागू होता है। इसका मतलब है कि श्मशान के निर्माण और रखरखाव से संबंधित सेवाओं पर जीएसटी लागू होगा।
GST अधिनियम 2017 की अनुसूची III की धारा 7 (4) के अनुसार, मृतक के परिवहन सहित अंतिम संस्कार, दफन, श्मशान या मुर्दाघर की सेवाओं को जीएसटी से छूट दी गई है। आपको बता दें कि, 47वीं जीएसटी परिषद की बैठक के बाद यह घोषणा की गई थी कि सड़कों, पुलों, रेलवे, मेट्रो, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, श्मशान आदि के निर्माण कॉन्ट्रैक्टों पर लागू जीएसटी को 12 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी कर दिया गया है। {document1}

Fact Check
दावा
केंद्र सरकार ने अंतिम संस्कार से संबंधित सेवाओं पर वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी बढ़ा कर 18 फीसदी कर दिया गया है।
नतीजा
पीआईबी फैक्ट चेक ने ट्वीट कर यह साफ किया है कि यह दावा भ्रामक है, और इसे न फैलाएं। अंतिम संस्कार, दफन, श्मशान या मुर्दाघर सेवाओं पर कोई जीएसटी नहीं है।












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