पीएम केयर फंड को लेकर तेलंगाना के मंत्री केटीआर ने केंद्र सरकार को घेरा
तेलंगाना के मंत्री केटीआर ने इस बयान में खामियां निकालते हुए अपने ट्वीट में कहा, 'ये एनपीए द्वारा सरकारी मशीनरी के घोर दुरुपयोग का क्लासिक मामला है।
बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव ने बुधवार को पीएम केयर फंड को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय में दिए गए केंद्र सरकार के बयान की आलोचना की। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसार प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपात स्थिति में राहत (पीएम केयर) फंड एक सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है। पीएमओ ने साथ ही कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत यह एक राज्य नहीं, बल्कि एक 'सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट' है।
तेलंगाना के मंत्री केटीआर ने इस बयान में खामियां निकालते हुए अपने ट्वीट में कहा, 'ये एनपीए द्वारा सरकारी मशीनरी के घोर दुरुपयोग का क्लासिक मामला है।' यह कहते हुए कि फंड में सरकारी मशीनरी को दर्शाया गया है, केटीआर ने लिखा, 'सरकारी प्रतीक, पीएमओ और सरकारी वेबसाइट का उपयोग करते हुए, अभी भी दावा किया जा रहा है कि यह सरकारी संस्था नहीं है!'
गौरतलब है कि मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ संविधान के तहत PM CARES फंड को 'राज्य' घोषित करने की मांग करने वाली सम्यक गंगवाल की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जब पीएमओ की तरफ से ये दलीलें दी गईं।