Rajasthan: गहलोत सरकार 133 अप्रासंगिक कानून करवाएगी निरस्त

प्रशासनिक विभागों ने 133 कानूनों को निरस्त करने का अनुमोदन किया है, इसलिए सरकार 133 अप्रासंगिक क़ानून को निरस्त करने के लिए इसी सत्र विधेयक लाने जा रही है।

ashok gehlot

Rajasthan: गहलोत सरकार राज्य में लागू 133 अप्रासंगिक कानूनों को निरस्त करने जा रही है। इसके लिए बाकायदा इसी विधानसभा सत्र में विधेयक लाने की पूरी तैयारी भी है। दरअसल,कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल ने आज विधानसभा सत्र में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल का जवाब में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अप्रासंगिक कानूनों को समाप्त करने के लिए सरकार इसी सत्र में विधेयक लेकर आएगी।

इससे पहले उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के सवाल के जवाब में धारीवाल ने कहा कि 5 सितंबर 2020 को मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक में विशिष्ठ शासन सचिव (विधि) की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय एक अन्य समिति के गठन का निर्णय लिया गया। इसके बाद 21 दिसंबर 2020 को इस समिति का गठन हुआ। इस समिति पर कानूनी पेचीदगियों का अध्ययन कर अप्रासंगिक कानूनों के संबंध में अनुशंसा करना था।

धारीवाल ने बताया कि इस समिति ने सरकार को 650 मौजूदा कानूनों की समीक्षा करते हुए 296 क़ानून की पहचान की और इन्हें निरस्त करने की अनुशंसा की। लेकिन प्रशासनिक विभागों ने अब तक इनमें से 133 कानूनों को निरस्त करने का अनुमोदन किया है। इस लिहाज़ से अब सरकार 133 अप्रासंगिक क़ानून को निरस्त करने के लिए इसी सत्र विधेयक लाने जा रही है।

मुख्यमंत्री के महकमे का पहला सवाल

राजस्थान विधानसभा बजट सत्र के तहत आज की कार्यवाही सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। पहला प्रश्न मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह विभाग का रहा। नागौर के खींवसर से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी विधायक नारायण बेनीवाल ने आत्मरक्षा के लिए हथियार लाइसेंस जारी किए जाने के संबंध में सरकार से ब्यौरा मांगा, जिसका जवाब सीएम गहलोत की ओर से पूर्व गृह मंत्री व मौजूदा काबीना मंत्री शांति धारीवाल ने दिया।

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