कोर्ट के निर्णय के मुताबिक लिया गया है राहुल गांधी की अयोग्यता का फैसला: BJD
बीजद ने कहा कि कोई भी अदालत के फैसले का अनादर नहीं कर सकता। अयोग्यता का निर्णय न्यायालय के आदेशानुसार लिया गया है।

ओडिशा में सत्तारूढ़ बीज जनता दल ने सूरत की एक अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य ठहराए जाने के मामले को कानून के अनुसार लिया गया फैसला बताया है। बीजद की तरफ से ये बयान उस वक्त आया, जब कांग्रेस सदस्यों ने इस मुद्दे पर राज्य विधानसभा में हंगामा किया।
ओडिशा की राजस्व मंत्री और बीजद उपाध्यक्ष प्रमिला मल्लिक ने मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा, 'कोई भी अदालत के फैसले का अनादर नहीं कर सकता। अयोग्यता का निर्णय न्यायालय के आदेशानुसार लिया गया है। बीजू जनता दल के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों एक समान हैं। इस मामले पर बीजू जनता दल को प्रतिक्रिया देने की कोई आवश्यकता नहीं है।'
दरअसल गुरुवार को दोपहर का सत्र शुरू होने के तुरंत बाद कांग्रेस सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन के वेल में आ गए। विधानसभा अध्यक्ष बिक्रम केशरी अरुख को सदन को कई बार स्थगित करना पड़ा और आखिरकार सोमवार तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई।
कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) के नेता नरसिंह मिश्रा ने कहा कि अयोग्यता देश में लोकतंत्र की हत्या है। विपक्ष के नेता और भाजपा के वरिष्ठ नेता जयनारायण मिश्रा ने कहा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। जयनारायण मिश्रा ने कहा, 'क्या देश का कानून राहुल गांधी पर लागू नहीं होता? कानून सबके लिए बराबर है।'












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