पंजाब: PWRDA द्वारा भूजल निकासी की मंजूरियां देने के लिए शुरू हुआ ऑनलाइन पोर्टल

पंजाब वाटर रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीडब्ल्यूआरडीए) ने भूजल की निकासी के लिए मंजूरियां देने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। पीडब्ल्यूआरडीए के चेयरमैन करन अवतार सिंह ने इस संबंधी जानकारी देते हुए बताया कि पंजाब ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन एंड कंजर्वेशन डायरेक्शन 2023 के तहत पंजाब में भूजल की निकासी, ओपरेटिंग ड्रिलिंग रिग्गस और वाटर टैंकर लिए मंजूरियां लेने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए पोर्टल लांच किया गया है।

उन्होंने आगे कहा कि ऑनलाइन मंजूरी के लिए अप्लाई करने के लिए सभी उपभोक्ता https://pwrda.punjab.gov.in/ पर जा सकते हैं। यह इनवैस्ट पंजाब बिजनेस फर्स्ट पोर्टल (बीआईएफ) के साथ जुड़ा हुआ है। अधिक जानकारी के लिए https://pwrda.punjab.gov.in/en/noticeboard/3. पर जाए और PDF डाउनलोड करें।

Bhagwant Mann

भूजल के सभी खर्चे नैट बैंकिंग, डेबिट/ क्रेडिट कार्ड, यूपीआइ आदि का प्रयोग करके ऑनलाइ अदा किए जा सकते हैं। 15,000 घन मीटर प्रति महीना से अधिक पानी निकाल रहे मौजूदा उपभोगकर्ताओं के लिए आखिरी तारीख़ 30 जून, 2023 थी। इसके इलावा 1500 से 15,000 घन मीटर प्रति महीना पानी निकालने वाले उपभोगकर्ताओं के लिए आखिरी तारीख 30 सितंबर, 2023 और प्रति महीना 1500 घन मीटर से कम और 300 घन मीटर से अधिक पानी निकालने वाले उपभोगकर्ताओं के लिए मंजूरी लेने के लिए आवेदन देने की आखिरी तारीख है 31 दिसंबर, 2023 है।

अथॉरिटी के दिशा-निर्देशों अनुसार निर्धारित समय के अंदर मंजूरी के लिए आवेदन दिए बिना भूजल निकालने पर नॉन-कम्पलायंस के अन्य चार्जिज़ के इलावा ग्राउंड-वाटर कम्पनसेशन चार्जिज़ (जीसीसी) लगाए जाएंगे। नॉन-कम्पलायंस चार्जिज से बचने के लिए सभी उपभोक्ता समय पर अपने आवेदन दें। जीसीसी का अनुमान निर्देशों का उल्लंघन करके निकाले गए पानी की रोजमर्रा की मात्रा पर स्लैब-वार लगाया जायेगा।

कोई भी उपभोक्ता पीने और घरेलू प्रयोग, ज़रूरत पड़ने पर कृषि प्रयोग, पूजा स्थान पर प्रयोग, सरकार की पीने वाले पानी और घरेलू जल सप्लाई योजना, मिलिट्री या केंद्रीय अर्ध सैनिक बलों की अस्टैबलिशमैंट, शहरी स्थानीय इकाई, पंचायती राज संस्था, छावनी बोर्ड, इम्परूवमैंट ट्रस्ट या एरिया डिवैल्पमैंट अथॉरिटी और एक इकाई, जो प्रति महीना 300 घन मीटर से अधिक पानी नहीं निकालती, को छोड़ कर भूजल को नहीं निकालेगा या अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त किये बिना इससे सम्बन्धित कोई गतिविधि नहीं करेगा।

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