पंजाब: प्रोपर्टी की NOC को लेकर मान सरकार का बड़ा फैसला, प्रक्रिया के दिनों में कटौती

चंडीगढ़: पंजाब के लोगों को संपत्ति की खरीद-बिक्री के दौरान होने वाले विवादों और मुकद्दमों से बचाने के लिए वित्त मंत्री हरपाल चीमा और राजस्व मंत्री ब्रह्मशंकर जिम्पा ने वीरवार को एक उच्च स्तरीय मीटिंग दौरान एन.ओ.सी. प्रक्रिया को 21 दिन से घटाकर 15 दिनों तक कर दिया है। पंजाब भवन में हुई इस बैठक के दौरान चीमा के सुझाव पर यह भी निर्णय लिया गया कि प्रवासी भारतीयों और ऐसे अन्य व्यक्तियों जिनके पास समय की कमी है, तत्काल सुविधा के तहत एनओसी प्रक्रिया के लिए समय 5 दिन होगा।

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वित्त मंत्री ने कहा कि इस सुविधा के तहत प्रवासी भारतीय या वह व्यक्ति जो इस सहूलियत को जल्दी हासिल करना चाहते हैं, कुछ ज्यादा फीस देकर 5 दिनों में एन.ओ.सी. प्राप्त कर सकेंगे। इस बीच कैबिनेट मंत्रियों ने एन.ओ.सी. की ऑनलाइन प्रक्रिया की निगरानी के लिए राजस्व विभाग के सब-रजिस्ट्रार को लॉगिन आई.डी. और पासवर्ड प्रदान करने का निर्णय लिया ताकि वह रजिस्ट्री के समय वास्तविक और नकली एन.ओ.सी. की पहचान कर सकें। इससे फर्जी एन.ओ.सी. के कारण पंजीकरण के मामले में संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय करने में मदद मिलेगी और धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ आपराधिक मामले समय पर दर्ज करने में भी मदद मिलेगी।

बैठक के दौरान लोगों की सुविधा के लिए वसीका नवीस के नए लाइसेंस जारी करने का भी निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा कि हर वसीका नवीस पंजाब सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों को प्रापर्टी विक्रेता और खरीदार की जानकारी के लिए प्रदर्शित करें। बैठक के दौरान यह भी निर्णय लिया गया कि राज्य भर की सभी अधिकृत कॉलोनियों की सूची माल, आवास और स्थानीय सरकारों की विभागीय वेबसाइटों पर प्रकाशित की जाएगी ताकि लोगों को अधिकृत और अनधिकृत आवासीय कॉलोनियों से अवगत कराया जा सके।

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