नए साल पर जमीन मालिकों को पंजाब सरकार की बड़ी राहत, 5773 गांवों को एनओसी लेने से छूट

पंजाब सरकार ने नए साल पर जमीन मालिकों को बड़ी राहत दी है। आवास निर्माण और शहरी विकास विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में रैवेन्यू लैंड की रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए राज्य के 5773 गांवों को एनओसी लेने से छूट दे दी है।

punjab government

चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने नए साल पर जमीन मालिकों को बड़ी राहत दी है। इसके तहत पंजाब के आवास निर्माण और शहरी विकास विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में रैवेन्यू लैंड की रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए राज्य के 5773 गांवों को एन.ओ.सी. लेने से छूट दे दी है। इस संबंधी आवास निर्माण और शहरी विकास मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि यह जनहितैषी फैसला जमीन मालिकों को बड़ी राहत देने के साथ-साथ 22 जिलों में पड़ते 5773 गांवों में रैवेन्यू एस्टेट की निर्विघ्न रजिस्ट्रेशन के लिए रास्ता साफ करेगा।

हाल ही में गैर-कानूनी कॉलोनियों पर रोक लगाने के लिए राजस्व विभाग की तरफ से विकास अथॉरिटी या लोकल बॉडी के अधिकार क्षेत्र के अधीन आने वाली जायदादों की रजिस्ट्रेशन के लिए एन.ओ.सी. जारी करना लाजिमी किया गया था। यह फैसला गांवों की रैवेन्यू लैंड पर भी लागू हो गया था, जिससे जमीन मालिकों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन की रजिस्ट्री करवाने से पहले लाइसैंस लेना लाजिमी हो गया था। पंजाब अपार्टमैंट एंड प्रॉपर्टी रैगुलेशन एक्ट (पापरा) 1995 के सैक्शन(20)(3) में कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 के उपबंधों के अधीन कोई भी रजिस्ट्रार या सब-रजिस्ट्रार कॉलोनी की जमीन या प्लाट या इमारत की बिक्री संबंधी सेल डीड या कोई अन्य दस्तावेज रजिस्टर नहीं करेगा, जिस संबंधी समर्थ अथॉरिटी से एन.ओ.सी. प्राप्त न की गई हो।

पापरा के उपबंधों के अंतर्गत गैर-लाइसैंसशुदा कॉलोनी में स्थित जमीन, प्लाट या इमारत बेचने के लिए एन.ओ.सी. लेनी लाजिमी होने के कारण जमीन मालिकों को रजिस्ट्री करवाने में मुश्किल आ रही थी। इसका नोटिस लेते हुए अब आवास निर्माण व शहरी विकास विभाग ने जमीन मालिकों को ग्रामीण क्षेत्रों में रैवेन्यू लैंड की रजिस्ट्री के लिए एन.ओ.सी. लेने से छूट दे दी है। प्रमुख सचिव आवास निर्माण और शहरी विकास अजोए कुमार सिन्हा ने कहा कि इस संबंधी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इस एक्ट के बाकी उपबंध (प्रोविजन) उसी तरह लागू रहेंगे।

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