ओडिशा सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर MV टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क को किया 100 फीसदी माफ

भुवनेश्वर, अक्टूबर 30। ओडिशा में इलेक्ट्रिक वाहनों के तेजी से प्रसार के लिए राज्य सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। नवीन पटनायक सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए मोटर वाहन (एमवी) टैक्स और पंजीकरण शुल्क पर 100% छूट की अनुमति दी है। राज्य सरकार को उम्मीद है कि अब अधिक से अधिक ग्राहक इलेक्ट्रिक वाहन की ओर रुख करेंगे।

electric vehicle

बैटरी से चलने वाले वाहनों को छूट

ओडिशा वाणिज्य और परिवहन विभाग द्वारा एक विज्ञप्ति जारी कर इसकी जानकारी दी गई। इसके अनुसार, ओडिशा मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1975 की धारा 15 की उप-धारा (1) के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार ने मोटर वाहन करों और पंजीकरण शुल्क के संबंध में 100% छूट की अनुमति दी है। यह छूट बैटरी से चलने वाले सभी प्रकार के वाहनों पर लागू होंगे।

छूट की अवधि 31 दिसंबर, 2025 तक

इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि छूट पॉलिसी अवधि के दौरान यानी 31 दिसंबर, 2025 तक लागू है। वहीं, नीति आयोग की सलाह पर, ओडिशा सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदारी प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा राजपत्र के 2 सितंबर के असाधारण अंक संख्या 1358 में ओडिशा इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2021 को पहले प्रकाशित किया था। इस पॉलिसी गाइडलाइंस के तहत, सरकार ने ईवी, बैटरी और चार्जिंग स्टेशनों के खरीदारों, निर्माताओं के लिए प्रोत्साहन का प्रस्ताव भी किया था।

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